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Haryana Government को बड़ी Relief मिल गई है। Supreme Court ने Haryana में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए Private Sector की Jobs में 75 फीसदी Reservation प्रदान करने पर हरियाणा सरकार के Law पर रोक लगाने वाले Punjab and Haryana High Court के आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को एक महीने के भीतर इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए कहा और राज्य सरकार को फिलहाल नियोक्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है।